नाबालिग को बहला फुसला कर भगा ले जाने के मामले में न्यायालय ने सुनाई सजा !

गोरखपुर : विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट न्यायालय संख्या एक जनपद गोरखपुर ने नाबालिक को बहला फुसला कर भगा ले जाने के मामले में अभियुक्त उमेश यादव निवासी थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर को 7 वर्ष के सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया । अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक राघवेंद्र त्रिपाठी अरविंद श्रीवास्तव तथा वादी पक्ष के निजी अधिवक्ता संजय कुमार यादव न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के दोष को सिद्ध करने में सफल हुए । अभियुक्त की ओर से अपने बचाव पक्ष में मात्र दो मौखिक गवाह खड़े किए गए जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य पत्रावली समेत कुल आठ गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए । वादी पक्ष निजी निजी अधिवक्ता संजय कुमार यादव तथा अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं के आपसी सामंजस्य तथा तालमेल के कारण पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के प्रकाश में अभियुक्त का दोष न्यायालय में सिद्ध हुआ जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दंडित किया गया ।

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *