60 हजार रुपये की कथित ऑनलाइन बीज ठगी में एफआईआर के आदेश, कोर्ट ने गीडा पुलिस को 24 घंटे में मुकदमा दर्ज करने का दिया निर्देश

गोरखपुर : न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय) गोरखपुर ने बीज खरीद में कथित धोखाधड़ी के एक मामले में थाना गीडा पुलिस को एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि मामले में पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलित कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है, इसलिए विवेचना कराया जाना न्यायोचित है ।

प्रकरण के अनुसार, गोरखपुर स्थित एम/एस Agrivis Services Pvt. Ltd. के संचालक रुस्तम अंसारी ने अदालत में अपने अधिवक्ता संजय कुमार यादव के जरिये धारा 173 (4) बीएनएसएस के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था । आरोप है कि राजस्थान निवासी रोकेश शर्मा की फर्म से Syngenta 1522 गोभी के बीजों का ऑर्डर दिया गया तथा 31 जनवरी 2026 को 60,000 रुपये का ऑनलाइन भुगतान भी कर दिया गया। बाद में माल ओडिशा भेजे जाने पर कथित रूप से पता चला कि ऑर्डर किए गए बीजों के स्थान पर अलग किस्म के बीज भेज दिए गए ।

प्रार्थी का कहना है कि उसने विक्रेता से माल वापस लेने और भुगतान की गई राशि लौटाने का अनुरोध किया, लेकिन न तो रुपये वापस किए गए और न ही माल वापस लिया गया । इसके बाद थाना गीडा में मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास किया गया, किंतु एफआईआर दर्ज नहीं की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी प्रार्थना पत्र भेजा गया, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई ।

अदालत ने आदेश में कहा कि उपलब्ध अभिलेखों से प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि मामले के तथ्यों की पुष्टि के लिए पुलिस जांच और साक्ष्य संकलन आवश्यक है । इसलिए थाना प्रभारी गीडा को निर्देशित किया गया है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित घटना के संबंध में उपयुक्त धाराओं में एफआईआर दर्ज कर विधि अनुसार विवेचना करें तथा आदेश प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज कर उसकी सूचना न्यायालय को भेजें ।

By systemkasach

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